मेट्रो ने अवैध रूप किया आगरा कॉलेज की जमीन पर निर्माण
Agra News - -आगरा कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव की ओर से लगाए गए गंभीर ओराप -शासन

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। आगरा कॉलेज मैदान पर चल रहे मेट्रो में निमार्ण कार्य को अवैध बताया गया है। कॉलेज ट्रस्ट और शिक्षकों ने बिना उचित मुआवजा दिए निर्माण करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में शासन से लेकर मंडलायुक्त तक को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। इस संबंध में बुधवार को कॉलेज में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रबंध समिति सचिव और प्राचार्य ने इस मामले में विधिक कार्रवाई की भी बात कही गयी है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने कहा कि मेट्रो कारपोरेशन द्वारा कॉलेज के मैदान सहित अन्य जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है।
इसका वास्तविक खसरा नम्बर एवं रकबा का उल्लेख नहीं किया है। दस्तावेजों के विधिक परीक्षण एवं वर्तमान गूगल लोकेशन के अनुसार यह खसरा संख्या आगरा कॉलेज, आगरा के स्वामित्व की भूमि है जिसका वास्तविक खसरा संख्या है 255 जिसका कुल रकबा 70278 वर्ग गज है। 1823 से आगरा कॉलेज के पूर्ण स्वामित्व व दाखिल कब्जे में हाकी मैदान के रूप में दर्ज जमीन पर अवैध अधिग्रहण किया गया है। जबकि 1901 में आगरा कॉलेज बोर्ड आफ ट्रस्ट का गठन किया गया था और कॉलेज के भवन, जमीन, आवास, मैदान, छात्रावास को ट्रस्ट को सरकार द्वारा प्रदान किया गया। 24 जुलाई, 1901 को तत्कालीन 'सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल व तत्कालीन कमिश्नर, आगरा डिवीजन व कलेक्टर आगरा एवं अन्य के मध्य एक अनुबंध विलेख हस्ताक्षरित किया गया जिस पर लैंड एंड रेवेन्यू के रजिस्ट्रार आफिस में पंजीकृत कराया गया अंकित है। इस करार के बाद भू-अभिलेख तथा खतौनी खसरा में आगरा कॉलेज, आगरा के नाम अंकित समस्त संपत्तियों के स्वामित्व आगरा कॉलेज, आगरा के ट्रस्ट में समायोजित हो गया। इस प्रकार समस्त सम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार से हटकर ट्रस्ट में समायोजित हो गया। डॉ. गौतम के अनुसार कॉलेज द्वारा ही नगर निगम को कर दिया जा रहा है। खसरा संख्या 286, जिसे मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा आगरा कॉलेज के स्वामित्व की भूमि न बताते हुए इसे बोर्डिंग हाउस करार करते हुए सरकारी सम्पत्ति दिखाई गई है। विधिक तौर पर यह आगरा कॉलेज की बोर्डिंग हाउस के रूप मे दर्ज है जिसका कुल रकबा 27 बीघा के लगभग है। बोर्डिंग हाउस और छात्रावास परिसर में मेट्रो द्वारा तीन मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, स्टाफ क्वॉटर और पीछे की तरफ नाले के मध्य स्थित भूमि से 9000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण गूगल मैप की छायाप्रति लगाते हुये, बिना खसरा खाता का उल्लेख किये हुए कारपोरेशन को हस्तांतरित करने का निवेदन किया गया है। इस जमीन पर कर्मचारियों के आवास के साथ ही पांच मंजिला डा केसी मेहता परीक्षा केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव आगरा कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। शासन द्वारा मेट्रो परियोजना के निर्माण हेतु बनायी गयी नियमावली में स्पष्ट है कि निजी संस्था के स्वामित्व की भूमि को हस्तांतरित करने के पूर्व स्वामित्व रखने वाली संस्था के ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति द्वारा औपचारिक प्रस्ताव शर्तों एवं विधिमान्य मुआवजा की दर एवं राशि का उल्लेख करते हुए पारित किया जाए। मगर, इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। वहीं प्राचार्य आवास के पीछे की जमीन पर भी अवैध कब्जा हो रहा है इसे रोका जाए। इससे दानदाता, शिक्षक और छात्रों में आक्रोश है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।