Court Orders Action Against YouTuber for Revealing Identity of Minor Rape Victim रेप के बाद हत्या में मासूम की पहचान उजागर करने वाले यूट्यूब पर केस, Badaun Hindi News - Hindustan
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रेप के बाद हत्या में मासूम की पहचान उजागर करने वाले यूट्यूब पर केस

Badaun News - बिल्सी में मासूम की 18 अक्तूबर 2024 रेप के बाद हत्या न्यायालय के आदेश पर यूट्यूब पर मुकदमा न्यायालय के आदेश पर यूट्यूब पर मुकदमा न्यायालय के आदेश पर

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 9 April 2025 05:47 AM
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रेप के बाद हत्या में मासूम की पहचान उजागर करने वाले यूट्यूब पर केस

बदायूं, संवाददाता। पाक्सो अधिनियम का उल्लंघन कर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव के आदेश पर बिल्सी कोतवाली पुलिस ने चैनल और यूट्यूबर संचालक पर रिपोर्ट दर्ज की है।

बिल्सी कोतवाली क्षेत्र में 18 अक्टूबर 2024 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर इलाके में गहरा आक्रोश था। इस मामले से जुड़ी वीडियो रिपोर्टिंग यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी, जिसमें शिवा पाराशर पुत्र गोपाल पाराशर निवासी मोहल्ला संख्या दो, बिल्सी ने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की थी। इसे पाक्सो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज का आदेश दिया।

लापरवाही को लेकर स्पेशल जज पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने 19 मार्च को आरोपी जाने आलम को फांसी की सजा सुनाते हुए यू-ट्यूब चैनल और संचालक पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश बिल्सी कोतवाली पुलिस को दिए थे।

न्यायालय के आदेश के बाद बिल्सी पुलिस ने यू-ट्यूब चैनल और उसके संचालक शिवा पाराशर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक योगराज सिंह को सौंपी गई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है और तकनीकी साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं।

रेप के बाद की थी मासूम की नृशंस हत्या

कक्षा तीन की सात वर्षीय छात्रा 18 अक्तूबर 2024 की दोपहर तीन बजे सामान लेने गई थी। इसके बाद शाम तक वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस व परिजनों को रात नौ बजे एक खंडहरनुमा घर की अलमारी में छात्रा का शव कपड़े में लिपटा मिला। छात्रा का सिर कुचला हुआ था और चेहरे पर खरोच थे। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण, दुष्कर्म व हत्या की धारा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मासूम की हत्या व दुष्कर्म से जुड़े मामले की जांच पुलिस की कई टीमों ने की। पुलिस ने देर रात सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बिल्सी के वार्ड चार का जानेआलम उर्फ जैना छात्रा को ले जाते दिखा। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जानेआलम ने छात्रा से दरिंदगी और हत्या की घटना स्वीकार की थी।

कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

बदायूं के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने सात साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के दोषी को 18 मार्च को फांसी की सजा सुनाई थी। दोषी पर 2.30 लाख का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि छात्रा के पिता को देने का आदेश दिया था। इसी मामले में बिल्सी के एक यूट्यूबर को बच्ची की पहचान व परिवार का नाम उजागर करने पर एसएसपी को उसके खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

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