घर में घुसकर नावालिग से रेप में दो भाइयों को सजा, जुर्माना
Badaun News - अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दो भाइयों को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई। आरोपियों ने 28 जून 2021 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। उन्हें 11-11 हजार का जुर्माना भी...

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीध पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो पांच पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों को साढ़े साढ़े 11-साढ़े 11 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार बिल्सी क्षेत्र के एक गांव में दो सगे भाइयों मुनेंद्र उर्फ भूरे, तनवीर उर्फ तनने ने 28 जून 2021 को एक घर में घुसकर नावालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी उन्होंने घर में घुसकर 14 जून को भी घर में घुसकर नाबालिग को जबिरया ले जाने की कोशिश की।
चीखपुकार पर ग्रामीणों के आने पर तमंच दिखाकर धमकी देकर भाग निकले। इस मामले की शिकायत थाने में की तो पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की। पिता ने पुलिस को बताया, उक्त आरोपी इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते हैं। उसे पूर्वी मोहल्ले की दो नावलिग लड़कियों को बहलाफुसला कर लें गये थे, दबाव पड़ने पर वापस ले आये। पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। 28 जून 2021 को तमंच लेकर घर में घुस आये। उसकी पुत्री से कहा की तेरी मां को धंधे पर लगा दिया है, अब तुझे भी धंधे पर लगा देंगे। इसके बाद उसके साथ रेप किया। शिकायत करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एसएसपी से शिकायत की, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित के पिता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिसका मुकदमा न्यायायलय में विचाराधीन था। इस मामले में विवेचना के दौरान विवेचक ने एफआर लगा दी थी। कोर्ट ने पुलिस की विवेचना को ठीक न मानते हुए दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया।
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