स्मैक तस्कर और चेयरमैन प्रत्याशी मर्डर मे तलब
Bareily News - फतेहगंज पश्चिमी में असलम खान मर्डर केस में न्यायाधीश देवाशीष ने तस्कर रिफाकत, शराफत और चेयरमैन प्रत्याशी हरीश कातिब को हत्यारोपी मानते हुए तलब करने के आदेश दिए। मृतक की पत्नी शबनम ने इनके खिलाफ शिकायत...

फतेहगंज पश्चिमी के चर्चित असलम खान मर्डर केस में विवेचना में क्लीनचिट पा चुके तस्कर रिफाकत, शराफत और चेयरमैन प्रत्याशी हरीश कातिब पर कानूनी शिकंजा कस गया है। न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने तीनों को हत्यारोपी मानते हुए तलब करने के सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 16 दिसंबर की तारीख नियत की हैं। विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने बताया थाना फतेहगंज पश्चिमी में मोहल्ला भोलेनगर निवासी शबनम निहार खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कस्बे के रिफाकत और शराफत स्मैक तस्करी का धंधा करते थे। उसके पति असलम खान ने तस्करों की शिकायत की थी तभी तस्करों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। वहीं 2016 के चेयरमैन चुनाव में उसके पति असलम खान ने प्रत्याशी हरीश कातिब के प्रतिद्वंदी कृष्णचंद्र मौर्य को चुनाव लड़ाया था। जिससे हरीश कातिब चुनाव हार गया। इसी कारण हरीश कातिब, तस्कर रिफाकत और शराफत उसके पति असलम खान से रंजिश मानते थे। 16 अक्टूबर 2016 शाम सात बजे उसके पति असलम खान अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे। हरीश कातिब, रिफाकत और शराफत दो लोगों के साथ आए और असलम खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इलाज के दौरान असलम खान की मौत हो गयी। मृतक की पत्नी शबनम की तहरीर पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने हरीश कातिब, रिफाकत, शराफत और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की थी।
फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने इस मर्डर केस में नामजद आरोपियों को क्लीनचिट देकर वर्तमान चेयरमैन पति तस्कर कल्लू उर्फ शाहिद, इरफान उर्फ भूरा, रफीक उर्फ मलिक, उस्मान, सब्बीर उर्फ टोपी, दिनेश गुर्जर व प्रेमपाल ठेकेदार के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।
असलम मर्डर केस की सुनवाई न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट में चल रही है। गवाहों के बयानों के बाद मृतक की पत्नी शबनम निहार खान ने अपने अधिवक्ता के द्वारा अर्जी देकर विवेचना में क्लीनचिट पा चुके हरीश कातिब, तस्कर रिफाकत और शराफत को बतौर हत्यारोपी तलब करने की मांग की थी। इस अर्जी पर विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने संस्तुति की थी। सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी शबनम खान और उनके अधिवक्ता ने इस अर्जी पर बल ना देने की दलील देकर अर्जी को वापस लेने की गुहार की। वही विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने दलील देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने आरोपी हरीश कातिब, तस्कर रिफाकत और शराफत को तलब करने के सख्त आदेश दे दिए।
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