अमरमणि प्रकरण में अब 27 को होगी गवाहों की पेशी
Basti News - बस्ती में व्यापारी पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी फरार घोषित किए गए हैं। राहुल का...

बस्ती। व्यापारी पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट/एमपी एमएलए कोर्ट में कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने शेष साक्ष्य के लिए 27 मार्च की तारीख तय कर दी है। गवाहों को नोटिस भी जारी किया गया है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी इस मामले में फरार घोषित किए गए हैं। वर्ष 2001 में 6 दिसंबर को सुबह 7:45 बजे जयपुरवा रोडवेज तिराहे से धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था। राहुल की बरामदगी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से की थी। धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर बस्ती कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट /एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे के वादी धर्मराज मद्धेशिया की मौत हो चुकी है। इस मामले में अपहृत राहुल मद्धेशिया का बयान अंकित किया जा चुका है। अमरमणि त्रिपाठी, शिवम उर्फ रामयज्ञ एवं नैनी शर्मा की पत्रावली न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही मूल पत्रावली से अलग कर दी गई है।
इस मामले के दो आरोपित अमरमणि व नैनीश शर्मा फरार चल रहे हैं। सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित भगौली गांव निवासी तीसरे आरोपित शिवम उर्फ रामयज्ञ को कोर्ट में जिला कारागार अयोध्या से पूर्व में उपस्थित किया गया था। उसका आरोप तय किया गया था। अमरमणि के अदालत में हाजिर न होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। उनके आवास की कुर्की की जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई चल रही है। गवाहों को हाजिर होना था लेकिन कोई नहीं पहुंचा। न्यायालय ने अगली तारीख 27 मार्च तय कर दी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।