कूटरचना कर धन हड़पने के मामले में सात साल की सजा
Basti News - बस्ती की विशेष न्यायाधीश एससीएसटी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी अवधेन्द्र सिंह को सात वर्ष कठोर कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गीतांजली ने बैंक के फील्ड आफिसर बीएन...

बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कमलेश कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी व कूटरचना करके धन हड़पने के मामले में आरोपी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह व मोहम्मद हयात ने कोर्ट में घटना का विवरण प्रस्तुत किया। बताया कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के महदेव गांव निवासी गीतांजली ने तहरीर देकर बताया कि एक दिन अवधेन्द्र सिंह ग्राम पिपरा गौतम, बैंक के फील्ड आफिसर बीएन वर्मा मेरे पास आए। पीएम रोजगार योजना का लोन, छूट और कम ब्याज देने का झांसा दिया। मेरे सारे कागजात लेकर लोन कराया और सारा रुपया खुद निकाल लिया। बैंक द्वारा नोटिस भेजने पर पता चला कि दोनों ने मेरे साथ फ्राड किया है। पुलिस ने विवेचना वाद केवल अभियुक्त अवधेन्द्र सिंह उर्फ अवधेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी अवधेन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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