स्मैक रखने के दोषी को तीन साल की सजा
Bijnor News - एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनील को स्मैक रखने के आरोप में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे 6 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, जब उसके पास से 50 स्मैक की पुडियां बरामद हुई थीं। अदालत ने उसे...

एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल न्यायाधीश अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने स्मैक रखने के आरोप में सुनील को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि मंडावली थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर से बाबूराम गौतम छह दिसंबर 2020 की रात को गश्त करते हुए मोटा महादेव के पास पहुंचे तो वहां से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने टॉर्च मार कर रुकने को कहा वह तेज तेज चलने लगा। पुलिस ने शक बिनाह पर बल प्रयोग करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुनील पुत्र शेर सिंह गांव प्रेमपुरी मंडावली बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, तो उसकी जेब में रखी 50 स्मैक की पुडियां बरामद हुई। प्रत्येक पुड़िया का वजन एक ग्राम था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी।
मंगलवार को अदालत ने कार्यवाही पूरी करते हुए स्मैक रखने का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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