न्यायालय ने दो प्रभारी, छह उपनिरीक्षक को किया तलब
Bulandsehar News - डिबाई पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को बिना न्यायालय में पेश किए जमानत दी, जिससे न्यायालय ने आपत्ति जताई। आरोपियों को नाजायज छुरी के साथ पकड़ा गया था। अदालत ने पुलिस के दो प्रभारी और छह उपनिरीक्षकों को...

डिबाई पुलिस द्वारा एक दर्जन मामलों में वांछित चल रहे दो आरोपियों को न्यायालय में पेश किए बिना चाकू बरामद दिखाकर जमानत लेने के मामले में आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने दो प्रभारी, 6 उपनिरीक्षक को तलब किया। सोमवार को वादी पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा ने बताया है कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के जीशान पुत्र अमरुद्दीन व तालिब पुत्र आरिफ निवासीगण कस्सावान डिबाई दोनों आरोपी कई मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली से ही जमानत लेकर छोड़ दिया। जबकि वांछित होने के कारण पुलिस को कोतवाली में जमानत लेने के बजाय अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस ने गिरफ्तारी के समय पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा में गिरफ़्तारी व तलाशी का वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा। एसीजेएम विनय कुमार की अदालत ने इन सभी बातों को कोर्ट की अवमानना मानते हुए 28 जनवरी 2024 को कोतवाली डिबाई में लगातार तैनात रहे दो प्रभारी निरीक्षक, छह उप निरीक्षक को तलब किया तथा सीओ को सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए न्यायालय में पेश करने के लिए विधिक बिंदुओं की अवहेलना मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय की ओर से इस सम्बन्ध में एसएसपी को पत्र भेजा है ।
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