खुल गया पोर्टल, शादी अनुदान में करें आनलाइन आवेदन
Bulandsehar News - -सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एंव जनजाति की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए संचालित है योजना-सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एंव जनजाति की बेटिय

सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना पुनः संचालित कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में शादी अनुदान का पोर्टल अब पूरी तरह से सुचारू हो गया है। योजना का लाभ पाने के लिए आनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से इस पोर्टल पर तकनीकी समस्या के चलते आवेदन नहीं हो पा रहे थे। इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि यह योजना सामान्य वर्ग, अनुसूचित एवं जनजाति की बेटियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पुनः संचालित की गई है। कुछ वर्ष पहले यह योजना स्थगित कर दी गई थी। योजना के तहत बेटियों के विवाह के तीन माह पहले व तीन माह बाद तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया कि शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए आनलाइन आवेदन ही मान्य है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 46,080 व शहर के परिवार की वार्षिक 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, निराश्रित पेंशन पाने वाले आवेदकों को आवेदन करने पर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अजाति व जनजाति के आवेदकों को आनलाइन जाति प्रमाण पत्र का नंबर अंकित कराना अनिवार्य होगा। बताया कि आवेदन में कन्या की 18 व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व विधवा आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक परिवार से दो बेटियों को शादी अनुदन का लाभ दिया जाएगा। शादी अनुदान का पोर्टल खुल चुका है।
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