Court Sentences Two to Six Years for Attempted Manslaughter in Chitrakoot Case गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को छह-छह वर्ष की सजा, Chitrakoot Hindi News - Hindustan
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गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को छह-छह वर्ष की सजा

Chitrakoot News - चित्रकूट में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो व्यक्तियों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटThu, 8 May 2025 12:13 AM
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गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को छह-छह वर्ष की सजा

चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनो दोषियों को 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडामाफी निवासी लोल्ला यादव ने बीते 11 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसके बेटा खलिहान में सो रहा था। इसी दौरान पहुंचे तीन अज्ञात लोगों ने बेटे के ऊपर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया।

मारपीट के दौरान उसका बेटा बेहोश हो गया। इसके बाद हमलावर भाग निकले। सूचना पाकर वह लोग पहुंचे और बेटे को अस्पताल में दाखिल कराया। किसी तरह बेटे की जान बच पाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन की। जिसमें छोटू उर्फ छोटुवा निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर व चौधरी उर्फ रजोला निवासी नौबस्ता थाना बहिल पुरवा का नाम प्रकाश में आया। विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केशव वर्मा ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए 29 सितंबर 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने गवाह और साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनो को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।

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