Court Sentences Man to 10 Years for Child Sexual Offense Under POCSO Act पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, Firozabad Hindi News - Hindustan
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पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Firozabad News - न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक युवक को 10 वर्ष की सजा सुनाई। युवक ने 5 अक्तूबर 2020 को 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा लिया था। किशोरी के पिता ने मामले की...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादThu, 8 May 2025 08:01 PM
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पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थ दंड लगाया। न देने पर अतिरिक्त सजा होगी। सिरसागंज क्षेत्र से एक युवक 5 अक्तूबर 2020 को 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने अजय पाल पुत्र रामपाल निवासी नगला खंदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने अजय के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

उस पर 35 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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