न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई सजा
Hapur News - हापुड़ संवाददाता। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2016 में ग्राम बुडेरा थाना बिनौली जनपद बागपत निवासी दिनेश द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के आरोप के गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिनेश को को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि 9 माह 2 दिवस व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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