Court Denies Bail to Four Accused in Child Trafficking Case बच्चों की तस्करी के आरोपियों को जमानत खारिज, Hardoi Hindi News - Hindustan
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बच्चों की तस्करी के आरोपियों को जमानत खारिज

Hardoi News - हरदोई, संवाददाता।गिरोह बनाकर बच्चों की तस्करी करने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश संजीव

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईFri, 23 May 2025 03:47 AM
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बच्चों की तस्करी के आरोपियों को जमानत खारिज

हरदोई। गिरोह बनाकर बच्चों की तस्करी करने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जनपद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के थाना अजीत सिंह नगर निवासी पठान मुमताज उर्फ हसीना, जनपद गुड़गांव के डेरा सेक्टर सफियास डीधू डेरा हरियाणा निवासी सविता ठाकुर और आंध्र प्रदेश के थाना कोरकोंडा गोदावरी गडाला निवासी बीककोल बिजली और आंध्र प्रदेश के ही जनपद विजयवाड़ा के थाना अजीत सिंह नगर निवासी मोड़ावती शारदा पर बच्चों की तस्करी करने का आरोप रहा।

इस मामले की रिपोर्ट गुड़िया ने दर्ज कराई थी। उसने कहा कि 20 फरवरी 2025 को रात करीब 8:30 बजे उसका तीन वर्षीय बेटा ऋतिक पिता रामलाल के साथ परिवार के ही चंद्र प्रकाश के शादी कार्यक्रम में शामिल हुआ। चंद्र प्रकाश के दरवाजे पर चाट खाने के बाद कहीं लापता हो गया। तलाश करने पर नहीं पता चला। बाद में उसे पुलिस ने उक्त लोगों के चंगुल से बरामद किया। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताकर जमानत पर छोड़े जाने की गुहार लगाई। सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मामले की गंभीरता को देखकर आरोपियों को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना और जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में सोनिया उर्फ सुनीता और उमाशंकर व अभय वर्मा की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।

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