Eight Convicted in Cross Cases Seven Years Imprisonment and Fines in Hardoi आठ लोगों को सात-सात साल की सजा, Hardoi Hindi News - Hindustan
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आठ लोगों को सात-सात साल की सजा

Hardoi News - हरदोई, संवाददाता।                      अपर सत

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईThu, 10 April 2025 11:45 PM
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आठ लोगों को सात-सात साल की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने एक फैसले में दो क्रॉस केस में आठ लोगों को जुर्म साबित होने पर सात-सात साल की कड़ी कैद और 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया की थाना मल्लावां क्षेत्र के माझिया निवासी मानसिंह, श्याम सिंह, शिव सिंह तीनों सगे भाई और गणेश व महेश दोनों सगे भाई ने 10 मई 2014 को लाठी डंडों से पीट कर और असलाह से फायर करके देशराज को गंभीर चोटे पहुंचाई। जिसके चलते इलाके के दौरान उसकी मौत हो गई।इस मामले की रिपोर्ट अमर सिंह ने दर्ज कराई। घटना के कारण में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश होना कहा गया। इसी मामले में क्रॉस रिपोर्ट गुड्डी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के ही राम प्रकाश, रामचंद्र दोनों सगे भाई और विनीत ने घटना के दिन लाठी डंडों से बार करके और असलाह से फायर करके उसके देवर वीर सिंह और ससुर गणेश, मथुरा, संदीप खुशीराम आदि को गंभीर चोटें पहुंचाई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर मानसिंह, श्याम सिंह, शिव सिंह, गणेश, महेश पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म साबित पाया और सभी को साथ साथ सात सात साल की कड़ी कैट और 10000-10000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसी मामले में आरोपित राम प्रकाश, रामचंद्र और विनीत को हत्या के प्रयास में सात-सात साल की कड़ी कैद और पांच 5000-5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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