सादाबाद विधायक सहित दो ने किया कोर्ट में सरेण्डर,मिली जमानत
Hathras News - सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी और जिला पंचायत सदस्य केशव चौधरी को 2022 में बिना अनुमति कॉलेज में चुनावी सभा करने के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने इस मामले में शिकायत दर्ज...

अदालत से -वर्ष 2022 में पंचायत उपचुनाव के दौरान बिना अनुमति कॉलेज में की थी चुनावी सभा -गुरुवार को स्वेच्छा से एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी -कॉलेज के प्रधानाचार्य ने सादाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा हाथरस, कार्यालय संवाददाता। जनपद के एमपीएमएलए कोर्ट अपर सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय से कुरसंडा इंटर कॉलेज में बिना अनुमति के चुनावी सभा करने के मामले में सादाबाद रालोद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया और जिला पंचायत सदस्य केशव चौधरी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला पंचायत उपचुनाव 2022 का है। सादाबाद के कुरसंडा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार ने थाना सादाबाद में तहरीर दी थी।
तहरीर में कहा कि 28 जुलाई 2022 को शैक्षिक पंचांग के अनुसार पूर्व नियोजित स्कीम के अनुसार मासिक टेस्ट परीक्षा चल रही थी। इसमें प्रथम टेस्ट प्रातः 8:20 से 9:20 तक पूरा हुआ। द्वितीय टेस्ट प्रातः 9:20 से 10:20 बजे तक पूरा हुआ। 20 मिनट का मध्यावकाश था। मध्यावकाश के बाद दो टेस्ट परीक्षाएं और होनी थीं, जो कि निर्धारित समय 12:50 दोपहर तक पूर्ण होनी थीं। इसी दौरान विद्यालय समिति के प्रबंधक पृथ्वी सिंह, प्रबंध समिति के अन्य पदाधिकारी एवं राजनीतिक दल के 50-60 लोगों के साथ क्षेत्रीय विधायक प्रदीप चौधरी बिना पूर्व सूचना के एवं बिना उनकी अनुमति के विद्यालय में घुस आए। शैक्षणिक गतिविधियों को भंग करते हुए विद्यालय में चुनावी सभा का आयोजन करने लगे। विद्यालय के समय के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों के वर्जित होने की बात कही तो इस पर प्रबंधक एवं प्रबंध समिति के मौजूद पदाधिकारी द्वारा विद्यालय भवन पर अधिकार जताने लगे। प्रबंधक एवं प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय समय में राजनीतिक सभा का आयोजन करके विद्यालय की गरिमा को भंग किया है। यह सभा केशवदेव के पक्ष में की गई। न्यायालय में दाखिल किया गया था आरोप पत्र : इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले में न्यायालय में विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया एवं केशव देव ने गुरुवार को आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने विधायक प्रदीप चौधरी एवं केशव देव को जमानत पर रिहा कर दिया। मामले में विधायक प्रदीप चौधरी की ओर से पैरवी हितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू एडवोकेट ने की।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।