बालिका से रेप के आरोपी को 15 साल की कैद
Kannauj News - कन्नौज में विशेष न्यायाधीश ने 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी पातीराम को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 15 साल की सजा और 23500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उसे तीन महीने की...

कन्नौज। बालिका से रेप के आरोपी अधेड़ को अदालत ने दोषी करार दिया ळै। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अधेड़ को 15 साल की सजा के साथ 23500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी सास की तबियत खराब थी। उसकी 12 वर्ष की बेटी दस वर्ष के बेटे को साथ साथ लेकर आठ अगस्त 2018 को ठठिया से दवा लेने गई थी। दवा लेने के बाद वापस आने के लिए दोनो रामपुर मोड़ के पास खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहेथे।, तभी वहां पर गांव का ही रहने वाला पातीराम पहुंचा। उसने बेटे को बहलाका बस में बैठा लिया और बेटी भी बस में चढ़ गई। इसके बाद पातीराम दोनो बच्चों को अपनी एक रिश्तेदारी में ले गया। दोनों बच्चों को उसने चारपाई पर सुला दिया और रात में बेटे को दूसरे बिस्तर में लिटा दिया। इसके बाद उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया चीख पुकार सुनकर पुत्र जाग गया तो उसको धमकी दी। वापस आने पर बेटी ने पूरी बात बताई तो उसके होश उड़ गए। विवेचक ने आरोपी पातीराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पातीराम को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 15 साल की कैद व 23500 रुपये जुर्माना लगाया है।
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