Kanpur Dehat 35-Year-Old Case of Suicide Provocation Leads to Court Action Against Fugitive Accused पुलिस को ढूढे़ नहीं मिल रहा आत्महत्या दुष्प्रेरण का आरोपित, Kanpur Hindi News - Hindustan
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पुलिस को ढूढे़ नहीं मिल रहा आत्महत्या दुष्प्रेरण का आरोपित

Kanpur News - कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली में वर्ष 2011 में दर्ज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मुकदमें

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरSat, 5 April 2025 04:28 AM
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पुलिस को ढूढे़ नहीं मिल रहा आत्महत्या दुष्प्रेरण का आरोपित

कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली में वर्ष 2011 में दर्ज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मुकदमें में फरार चल रहा एक आरोपित पुलिस को ढूंढ़े नहीं मिल रहा है। एसीजेएम कोर्ट से जारी की गई वारंट पर पुलिस ने उसके 35 साल से गायब होने की रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी। इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के साथ ही उसकी पत्रावली प्रथक कर सुनवाई के लिए सुनवाई के सेशन कोर्ट में भेजी गई है।

मूसानगर थाना क्षेत्र के सरांय गांव के रहने वाले राकेश ने 30 दिंसबर 2010 को पुखरायां रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में उसने पुखरायां में रह रहे अपने भाइयों रमेश व सुरेश व तत्कालीन चौकी प्रभारी पुखरायां हृदयनारायण तिवारी के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया था। मामले में राकेश की पत्नी आशा देवी ने भोगनीपुर कोतवाली में मारपीट धमकी दने व आत्महत्या दुष्प्रेरण आदि की धाराओं में 10 फरवरी 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चौकी प्रभारी पुखरायां का नाम हटाने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामले में एसीजेएम संगीता की कोर्ट संख्या प्रथम में सुनवाई के दौरान अकेले रमेश के ही हिाजर होने व दूसरे आरोपित सुरेश के लगातार अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद भोगनीपुर पुलिस ने एक मई 2024 को आरोपित सुरेश के 35 साल से गांव में नहीं रहने व उसका अता-पता नहीं होने की रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उसके फरार होने व निकट भविष्य में उसके उपस्थित होने की संभावना से भी इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने 29 मार्च 2025 को उसकी पत्रावली को प्रथक कर रमेश के खिलाफ सुनवाई शुरु की। साथ ही सुरेश की पत्रावली को मुकदमें के विधिवत निस्तारण तक सुरक्षित रखने का आदेश किया।

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