गैर इरादतन हत्या के दोषी मां-बेटे को पांच-पांच साल की सजा
Kausambi News - गैर इरादतन हत्या के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने मां-बेटे को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला 18 जुलाई 2010 का है, जब एक मारपीट में...
गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी मां-बेटे को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सैनी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर कछुआ गांव में 18 जुलाई 2010 को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में जख्मी भैयालाल की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। ममाले में पुलिस ने राजेश कुमार व उसकी मां शिवकली उर्फ बिट्टन देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा एएसजे प्रथम राकेश कुमार पंचम की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत छह गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
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