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शोषण के विरुद्ध अधिकार और पॉश एक्ट की दी जानकारी

Kausambi News - नंदी वाणी पब्लिक स्कूल भरवारी में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, पॉश एक्ट और शोषण के खिलाफ कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीWed, 21 May 2025 06:51 PM
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शोषण के विरुद्ध अधिकार और पॉश एक्ट की दी जानकारी

भरवारी, हिन्दुस्तान संवाद। नंदी वाणी पब्लिक स्कूल भरवारी में बुधवार को विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, पॉश एक्ट एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार की विधिक जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/एडीजे पूर्णिमा प्रांजल ने शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट एवं नालसा के सहयोग से लोगों की मदद करता है। यह वह संस्था है जो लोगों को नि:शुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराती है। मुकदमों का भार कम करने के लिए मध्यस्थता कर जुर्माना लगाकर उन्हें समाप्त करने का कार्य करता है।

भारतीय संविधान सहित कई अन्य विधियों व कानूनों में बाल अधिकारों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान है। बाल अधिकारों के शोषण से जहां उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होता है वहीं उनके शारिरिक व मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर लीगल सर्विस यूनिट फ़ॉर चिल्ड्रेन का गठन प्रत्येक जिले में किया गया है। यह यूनिट देखभाल व संरक्षण योग्य बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित मामलों में सहायक के तौर पर कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पॉश अधिनियम 2012, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, सखी वन स्टॉप सेंटर, भारतीय न्याय संहिता, पीसीपीएनडीटी एक्ट आदि में वर्णित बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल किशोर न्याय बोर्ड सचिव कमलेश कुमार, नायब तहसील दार चायल संजय कुमार, पैरा विधिक स्वयं सेवक कृष्णा कपूर, नंदी वाणी पब्लिक स्कूल की प्रबंधक ज्योति केसरवानी, प्रधानाचार्य ललित चौरसिया, घनश्याम दास केसरवानी, राम चंद्र केसरवानी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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