जमीन खरीद-बिक्री विवाद में हुए जानलेवा हमले में एक दोषी
मुजफ्फरपुर में पारू थाना के जलील नगर गांव में 13 साल पहले जमीन विवाद के चलते कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह को दोषी ठहराया गया है। 28 मई को उसे सजा सुनाई जाएगी। मामले में अन्य आरोपी भी शामिल थे...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। पारू थाना के जलील नगर गांव में 13 वर्ष पहले जमीन खरीद-बिक्री विवाद में जानलेवा हमले में कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा ने दोषी ठहराया है। अब 28 मई को उसे सजा सुनाई जाएगी। जलील नगर के रामनरेश सिंह के बयान पर पारू थाना में 19 अक्टूबर, 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें गांव के कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह, मोहन सिंह, विनोद सिंह और शांति देवी को आरोपित बनाया था। प्राथमिकी में रामनरेश ने कहा था कि वह पांच अक्टूबर, 2012 को अपने दरवाजे पर बैठा था। उसी समय लाठी, डंडा व रॉड के साथ सभी आरोपित उसके दरवाजे पर पहुंच गये और पूछा- तुमने अपनी जमीन मेरे हाथें क्यों नहीं बेची? इस पर रामनरेश ने कहा कि अपनी जमीन जिसे चाहा बेच दिया।
इस पर आरोपितों ने उसके पुत्र रणधीर कुमार के सिर पर लाठी-डंडा से प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया। उसे पारू अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति के कारण उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। पुलिस ने नौ मार्च, 2013 को कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध 30 अप्रैल 2013 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले के सत्र-विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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