High Court Rejects Petition Against Interim Order for Ayodhya Medical College Principal अयोध्या मेडिकल कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य की याचिका खारिज, Lucknow Hindi News - Hindustan
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अयोध्या मेडिकल कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य की याचिका खारिज

Lucknow News - लखनऊ हाईकोर्ट ने अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डा. ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कार्य विरत आदेश और उप प्रधानाचार्य को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 21 April 2025 09:54 PM
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अयोध्या मेडिकल कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य की याचिका खारिज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या जनपद के राजर्षि दशरथ स्वायत्तशाषी मेडिकल कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य डा. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ जारी कार्य विरत आदेश व उप प्रधानाचार्य डा. सत्यजीत वर्मा को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार देने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने डा. ज्ञानेंद्र कुमार की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। डा. ज्ञानेंद्र ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के 16 जनवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी थी जिससे उन्हें कार्य विरत किया गया था और उनके स्थान पर उप प्रधानाचार्य डा. सत्यजीत को चार्ज दिया गया था। याची की ओर से दलील दी गई कि प्रमुख सचिव को उक्त आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अयेाध्या मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन संबधित मंत्री होता है जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनके आदेश पर प्रमुख सचिव जो कि मेडिकल कॉलेज के वाइस चेयरमैन हैं, ने गत 16 जनवरी का आदेश जारी किया है क्योंकि नियमों के तहत चेयरमैन का आदेश वाइस चेयरमैन अपने हस्ताक्षर से जारी करता है। वहीं न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से समुचित कागजात नहीं पेश किये गए बल्कि उक्त कागजात डा. सत्यजीत की ओर से पेश किये गये।

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