Man Convicted under POCSO Act for Assaulting Neighbor s Minor Daughter दुराचारी को दस साल की कैद, Lucknow Hindi News - Hindustan
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दुराचारी को दस साल की कैद

Lucknow News - पारा थाने के सलेमपुर पतौरा निवासी विनोद को नाबालिग बेटी से दुराचार के मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। पीड़िता के पिता ने 6 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 7 April 2025 10:49 PM
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दुराचारी को दस साल की कैद

पड़ोसी की नाबालिग बेटी से दुराचार करने के आरोपी पारा थाने के सलेमपुर पतौरा निवासी विनोद को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थ दण्ड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने पारा थाने में 6 दिसंबर 2017 को दर्ज कराई थी। बगल में अंडे की दुकान लगाने वाला विनोद उसकी नाबालिग बेटी को बहलाफुसला कर स्कूल की बाउंड्री के बगल में ले गया तथा दुराचार किया। जब लोग दौड़े तो आरोपी भाग गया।

8 व 9 को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे वकील

सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए 8 एवं 9 अप्रैल को नामांकन होने के कारण के समस्त अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। एल्डर कमेटी चेयरमैन पीएन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। यहां पारित प्रस्ताव की प्रति जिला जज को सूचनार्थ भेजा गया।

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