धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर को 14 दिन की जेल
धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर को 14 दिन की जेल गाजियाबाद, नोएडा , प्रमुख संवाददाता।

गाजियाबाद, नोएडा , प्रमुख संवाददाता। गाजियाबाद पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर कंपनी के निदेशक अनिल मिठास को गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ईडी ने बिल्डर को 24 अप्रैल तक रिमांड में लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अनिल मिठास को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 16 अप्रैल को लखनऊ में गिरफ्तार किया था। 17 अप्रैल को गाजियाबाद की अदालत में बिल्डर को पेश कर रिमांड ले ली थी। गुरुवार को बिल्डर की रिमांड पूरी हो गई। इसके बाद ईडी की टीम ने संयुक्त जिला अस्पताल में बिल्डर का मेडिकल कराकर अदालत में पेश किया। जहां से पीएमएलए अदालत ने अनिल मिठास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अनिल मिठास पर नोएडा और मेरठ में फ्लैट देने के नाम पर निवेशकों से करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि अनिल मिठास और कंपनी की संचालिका उनकी पत्नी मधु मिठास ने निवेशकों की रकम को दूसरी स्थानों पर इस्तेमाल कर लिया। कंपनी ने नोएडा में 'अरण्या' नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें फ्लैट बेचने के नाम पर कई लोगों से निवेश कराया गया। जब समय पर फ्लैट नहीं मिले तो निवेशकों ने वर्ष 2019 में अनिल मिठास और मधु मिठास के खिलाफ नोएडा कोतवाली फेज-तीन में एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद कंपनी और निदेशकों के खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए।
एसआईटी ने मामले की जांच की
शासन ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की। पिछले दिनों अनिल मिठास को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में सहयोग न करने पर बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने कंपनी के नोएडा, दिल्ली और मेरठ स्थित 11 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।