Uttar Pradesh Cabinet Approves New Rules for Witness Summons in Employee Investigations साक्षी को बुलाने से इनकार करना भी जांच रिपोर्ट में होगी दर्ज, Lucknow Hindi News - Hindustan
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साक्षी को बुलाने से इनकार करना भी जांच रिपोर्ट में होगी दर्ज

Lucknow News - लखनऊ, विशेष संवाददाता आरोपी कर्मचारी और अधिकारी जांच के दौरान साक्षी को बुलाने

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 6 May 2025 08:32 PM
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साक्षी को बुलाने से इनकार करना भी जांच रिपोर्ट में होगी दर्ज

लखनऊ, विशेष संवाददाता आरोपी कर्मचारी और अधिकारी जांच के दौरान साक्षी को बुलाने से इनकार करता है तो रिपोर्ट में इसे जरूर दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई। अभी तक आरोपी जांच अधिकारी के समक्ष साक्षी को बुलाने से इनकार करता था, तो इसको रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जाता था। इसके चलते कोर्ट में मामला जाकर फंस जाता था। इसीलिए नियमावली में इसका प्रावधान कर दिया गया है। इसके मुताबिक जांच अधिकारी यदि आरोप पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिए प्रस्तावित साक्षियों के नाम होने पर उसे बुलाएगा।

आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में उसके मौखिक साक्ष्यों को मांगेगा। आरोपित सरकारी सेवक यदि अपने लिखित विवरण के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ मौखिक साक्ष्य के कोई प्रमाण नहीं चाहता है, तो इसका स्पष्ट तौर पर उल्लेख करते हुए जांच समाप्त की जाएगी।

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