Man sentenced to 7 years for shooting in Keshopur Mainpuri जानलेवा हमला करने वाले को सात साल की सजा, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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जानलेवा हमला करने वाले को सात साल की सजा

Mainpuri News - मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के केशोपुर में एक अधेड़ को गोली मारने के आरोपी रनवीर सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने मामले की कड़ी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 17 May 2025 12:12 AM
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जानलेवा हमला करने वाले को सात साल की सजा

मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम केशोपुर में अधेड़ को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दन्नाहार पुलिस ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में कड़ी पैरवी की। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम केशोपुर निवासी युवक ने 20 जून 2018 को तहरीर देकर पुलिस से शिकायत की कि रनवीर सिंह पुत्र जमादार सिंह निवासी केशोपुर ने उसके पिता को गोली मारकर घायल कर दिया।

इस घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद दन्नाहार पुलिस ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी रनवीर सिंह को घटना का दोषी पाया और उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वादी की गवाही, डॉक्टर की रिपोर्ट और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। सजा का फैसला आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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