Court Denies Bail to Two Accused in Passport Fraud and Domestic Violence Case कूटरचित दस्तावेज पर पासपोर्ट बनवाने में जमानत अर्जी रद्द, Mau Hindi News - Hindustan
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कूटरचित दस्तावेज पर पासपोर्ट बनवाने में जमानत अर्जी रद्द

Mau News - मऊ में पासपोर्ट धोखाधड़ी और घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या के आरोप में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पहले मामले में आरोपी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊThu, 17 April 2025 02:26 AM
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कूटरचित दस्तावेज पर पासपोर्ट बनवाने में जमानत अर्जी रद्द

मऊ। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने और घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या के मामले में बुधवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने खारिज कर दिया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। मामले की प्राथमिकी उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार भारती ने 6 फरवरी 2025 को दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी अविनाश ने फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, दूसरा मामला वादी बड़ागांव निवासी हैदर अब्बास ने चार मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में वादी ने आरोप लगाया गया था कि वादी की पुत्री अमीनतुन जहरा को आरोपी उसके पति घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला वार्ड नं 2 बड़ागांव निवासी मुन्तजिर ने घरेलू विवाद को लेकर चाकू से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस बीच उसकी पुत्री की मौत हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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