आयुध अधिनियम में दोषी को सजा और अर्थदंड
Mau News - मऊ में न्यायालय ने गुड्डू को आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उसे जेल में बिताए गए समय के साथ 2000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
Newswrap हिन्दुस्तान, मऊThu, 10 April 2025 02:49 AM

मऊ। न्यायालय एसीजेएम/एसडी ने बुधवार को आयुध अधिनियम में मधुबन थाना क्षेत्र के अंतग्रत दोषसिद्ध अभियुक्त बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के चांदमल वलीपुर निवासी गुड्डू को जेल में बिताए गई अवधि की सजा के साथ 2000 जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया।
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