20-Year Sentence for Young Man in Minor s Kidnapping and Rape Case in Moradabad नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, Moradabad Hindi News - Hindustan
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नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

Moradabad News - मुरादाबाद में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रामपुर के युवक को 20 साल की सजा मिली है। 3 अक्तूबर, 2020 को नाबालिग अपने पिता के साथ बाजार गई थी। चप्पल टूटने पर वह रुक गई, जिसके बाद वह...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादMon, 26 May 2025 09:41 PM
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नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में रामपुर के एक युवक को बीस साल की सजा मिली है। युवक बाजार गई नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। सोमवार को मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-प्रथम अविनाश चन्द्र मिश्रा ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को सजा और 31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामला बिलारी की रहने वाली नाबालिग का है। कक्षा आठ की छात्रा 3 अक्तूबर,2020 को नाबालिग अपने पिता के संग बाजार गई थी। इस दौरान चप्पल टूटने से वह बाजार में रुक गई। पिता के इंतजार के बाद भी वह घर नहीं लौटी।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व मनोज कुमार वर्मा के अनुसार परिजनों ने अचानक गायब हुई बच्ची के लिए काफी जगह तलाशा पर नहीं मिली। इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस को विवेचना के दौरान रामपुर के एक युवक पर शक हुआ। पुलिस ने गायब लड़की को उसके पास से पकड़ा। पुलिस ने रामपुर के भोट थाने के खोदपुरा निवासी चिन्टू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। केस की सुनवाई यहां पॉक्सो कोर्ट-1 में हुई। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अदालत में केस की सुनवाई के दौरान पुलिस व अन्य गवाह पेश किए गए। कोर्ट में पीड़िता के बयान हुए। जहां उसने अपने साथ हुई घटना की पुष्टि की। अदालत ने पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर बीस साल व 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की सजा दी है।

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