बचाव पक्ष में महिला गवाह के बयान, अभियोजन ने किया खंडन
Moradabad News - नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट में शुक्रवार को दूसरे गवाह के बयान हुए। अभियोजन पक्ष ने जिरह की और खंडन किया। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। मामले में ललित कौशिक पर नौकरी का झांसा देकर...

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से शुक्रवार को दूसरे गवाह के बयान हुए। कोर्ट में गवाह के बयान को लेकर अभियोजन पक्ष ने जिरह की और खंडन किया। अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। मूढ़ापांडे के ब्लाक प्रमुख रहे ललित कौशिक के खिलाफ पिछले साल 13 अप्रैल को थाना सिविल लाइंस में मुकदमा कायम हुआ था। नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने केस में बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने के लिए पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने इसे खारिज कर दिया। बचाव पक्ष को हाईकोर्ट से राहत मिली। इसके बाद ही बाव पक्ष की ओर से गवाह पेश करने की अनुमति मिली। पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को गवाह दीपा अग्रवाल पेश हुई। इस गवाह के बयान के बाद अभियोजन पक्ष ने जिरह की। विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने जिरह की। जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने बयान का खंडन किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि केस में अगली सुनवाई 11अप्रैल निर्धारित की गई है।
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