खोखा संचालकों को प्रशासन की दो टूक, दुकान चाहिए तो नीलामी में लें भाग
Moradabad News - सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद खोखा संचालकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। उन्हें नीलामी में भाग लेने के लिए कहा गया। खोखा संचालकों ने पक्की दुकानों की मांग की, जबकि निगम ने पोर्टा...

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को खोखा संचालकों ने अफसरों की तरफ रुख किया। कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं मिल सके। असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात हुई। उनके समक्ष मांगें रखी गईं। जिलाधिकारी से मुलाकात की,लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। प्रशासनिक अफसरों ने दो टूक कहा कि दुकानें चाहिए तो नीलामी में भाग लेना होगा। खोखा धारकों को वैकल्पिक दुकान आवंटन का अधिकार खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी ओर खोखा संचालकों का कहना है कि प्रीमियम की किश्त बनवाकर दुकानें आवंटित की जानी चाहिए। निगम अधिकारियों ने अलग-अलग स्थानों पर बनाई गई पोर्टा केबिन का निर्धारित समयावधि में आवंटन कराने का ऑफर दिया, लेकिन खोखा संचालक पक्की दुकान आवंटित किए जाने की मांग पर अड़े हैं।
पोर्टा केबिन का आफर भी एक निश्चित समय के लिए ही दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने वालों में रतन भाटिया, गिरधर भाटिया आदि शामिल रहे। भूख हड़ताल पर बैठने से खोखा संचालकों को हटाया, स्मार्ट सिटी ने शुरू किया सौंदर्यीकरण का कार्य ::: फोटो ::: मुरादाबाद। खोखों पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में खोखा संचालक बुध बाजार में भूख हड़ताल कर रहे थे। मंगलवार को स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य करने के लिए टीम मौके पर पहुंची। उसने नाला खुदाई का कार्य शुरू किया। मामूली विरोध की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। खोखा संचालकों को वहां से हटवा दिया। रतन भाटिया का दावा है कि बुध बाजार से हटाए जाने के बाद गली के अंदर भूखहड़ताल जारी रखी है। चालीस वर्ष पुराने किराए को वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता मुरादाबाद। हाईकोर्ट द्वारा स्टे खारिज होने के बाद बुध बाजार के 13 खोखा संचालक सुप्रीम कोर्ट गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। निगम अफसरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से निराधार बताया। कहा कि चालीस वर्ष पुरानी किराएदारी अधिकार वर्तमान वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। लिहाजा चालीस वर्ष पुराने किराए को वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता। इस विषय में हाईकोर्ट में पूर्व सुनवाई हो चुकी है। खोखा धारकों को वैकल्पिक दुकान आवंटन का अब कोई अधिकार नहीं : दिव्यांशु पटेल मुरादाबाद। नगर निगम द्वारा आरक्षित दुकानें अब सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित खोखा धारकों को अन्यत्र शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रियायती दरों पर दुकान आवंटित करने एवं खोखा स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव प्रदान किया गया था। निगम द्वारा खोखा संचालकों को इसका अवसर भी दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि निर्धारित समय में किसी के द्वारा दुकान आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया। अब नगर निगम द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः पूर्व खोखा धारक अब अन्यत्र दुकान आवंटन का कोई दावा या अधिकार प्रस्तुत करने के पात्र नहीं रह गए हैं। नगर निगम अब इन आरक्षित दुकानों का सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आवंटन करेगा। जिससे पात्र एवं इच्छुक नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
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