नागफनी में जानलेवा हमले में दोषी को दस साल की सजा
Moradabad News - 14 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसलानागफनी में जानलेवा हमले में को दस साल कीनागफनी में जानलेवा हमले में को दस साल कीनागफनी में जानलेवा हमले में को द

शहर के नागफनी क्षेत्र में जानलेवा हमले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को जिला जज भानुदेव शर्मा ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नागफनी के नवाबपुरा निवासी नगमा पत्नी मो. आसिफ ने 14 जनवरी 2011 को बेटे पर जानलेवा हमले की तहरीर दी थी। तहरीर में कहा कि क्षेत्र में चौरासी घंटा के पास बाग गुलाबराय के आरोपी बब्लू उर्फ जमीर ने पुत्र पर जानलेवा हमले के इरादे से फायर किया। इस हमले में वह बाल बाल बच गया।
मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। डीजीसी नितिन अग्रवाल व एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने अभियोजन ने पैरवी की। अदालत में पुलिस रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर बब्लू उर्फ जमीर को दोषी को दस साल की सजा और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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