कोर्ट के आदेश पर उत्पीड़न और मारपीट में चार पर केस दर्ज
Orai News - कोंच। संवाददाता महिला को घर में घुसकर मारपीट करने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने

कोंच। संवाददाता महिला को घर में घुसकर मारपीट करने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और गलत हरकत करने वाले चार लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने कैलिया थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कैलिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत आने ग्राम असूपुरा की रहने वाली महिला किशोरी देवी ने न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत में गुहार लगाई थी कि 17 मार्च की रात वह घर में थी। तभी उसे खट-पट की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो गांव का दबंग ननकू गुर्जर और राज पंकज व राजू की पत्नी उसके घर के बाहर बनी बीम हथौड़े से तोड़ रहे है।जब
उसने विरोध किया तो सभी ने उसे घर के अंदर घुसकर बुरी तरह पीटा। और ननकू गुर्जर व राजू ने उसके साथ गलत हरकत की। पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब उसने कैलिया थाना पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने उसे न्याय देने की जगह चलता कर दिया।तब उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने विद्वान अधिवक्ता कृष्ण कुमार शर्मा की दलीलों को सुनकर अपना फैसला सुनाया। और कैलिया पुलिस को आरोपित लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर सर्वण जाति के ननकू गुर्जर के खिलाफ दलित उत्पीड़न और राजू पंकज व विमला देवी के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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