कम आयु में विवाह होने पर बाल विवाह श्रेणी में आएगा
Pilibhit News - जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देश पर नगर पंचायत बरखेड़ा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी...

जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देश पर नगर पंचायत बरखेड़ा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर ने नगर पंचायत के सभासद एवं ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बताया कि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की का विवाह हो रहा हो तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आने पर तत्काल 1098 पर कॉल करें या सम्बन्धित थाने को इसकी सूचना दें, जिससे बाल विवाह रोका जा सके। किसी माता पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाए तो विवाह में शामिल पंडित/मौलवी (जिन्होंने विवाह सम्पन्न कराया हो) हलवाई, टेन्ट वाला आदि पर कार्यवाही का प्राविधान है। बाल विवाह अधिनियम-2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर एक लाख का जुर्माना और दो वर्ष की सजा का भी प्राविधान है। चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर मनिस्ता गुल ने उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सभासदों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। जिला बाल इकाई से काउंसलर अभिषेक शुक्ला ने महिला कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर केस वर्कर धीरज, सामाजिक कार्यकर्ता सजल, वार्ड सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं नगर पंचायत कार्यालय से सभी कर्मचारी मौजूद रहे।
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