छात्रवृत्ति वितरण गबन में मदरसा प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मदरसा छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 116 छात्रों की छात्रवृति राशि 1,16,000 रुपये गबन के मामले में मदरसा खदीज तुल कुबरा लील बनात रुकनपुर के प्रबंधक शकील अहमद कश्मीरी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मदरसा छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 116 छात्रों की छात्रवृति राशि 1,16,000 रुपये गबन के मामले में मदरसा खदीज तुल कुबरा लील बनात रुकनपुर के प्रबंधक शकील अहमद कश्मीरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उसकी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याची शकील अहमद कश्मीरी के अधिवक्ता सुनील चौधरी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2010-11 में मेरठ के 116 बच्चों की छात्रवृत्ति मदरसे के खाते में भेजी गई थी, जिसे नगद वितरण कर बच्चों में वितरित किया गया था। इस अनियमितता में 99 एफआईआर विभिन्न मदरसों के विरुद्ध दर्ज कराई गई हैं।
याची ने तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी मेरठ के निर्देश पर अधिकारियों की मौजूदगी में नगद छात्रवृत्ति का वितरण किया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि आर्थिक अपराध संगठन घटना के 14 साल बाद याची को गिरफ्तार करना चाहती है और आठ साल के बाद एफआईआर दर्ज हुई । अधिवक्ता ने बताया कि तीन करोड़ के गबन का आरोप अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ सुमन गौतम पर है। उनके विरुद्ध 99 मुकदमे दर्ज हैं। उनकी गिरफ्तारी पर भी न्यायालय ने रोक लगा रखी है व वर्तमान में वह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर के पद पर तैनात हैं। पिछले 13 साल से आज तक कोई भी गबन की धनराशि की वसूली नहीं हुई। याची निर्दोष है। सुनवाई के बाद कोर्ट शिक़ायतकर्ता नीतू राणा निरीक्षक ईओडब्लू मेरठ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में राज्य सरकार सहित पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध संगठन मेरठ व अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और याची के विरुद्ध जांच में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।