रेप और हत्या के दोषी को मृत्युदंड
Prayagraj News - प्रयागराज में एक विशेष अदालत ने रेप के बाद एक लड़की की हत्या करने के दोषी विनोद पासी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अतिरिक्त 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें से 75 हजार मृतका के पिता...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। रेप करने बाद लड़की की हत्या कर लाश को फेंकने के दोषी को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश पोक्सो मामले की विशेष अदालत की जज अंजू कनौजिया ने दिया। अदालत ने कहा कि दोषी विनोद पासी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। अदालत ने मृत्युदंड के अतिरिक्त 80 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड भी लगाया जिसमें से 75 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाएंगे। दोषी विनोद पासी प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां के किलहनापुर का रहने वाला है। संजय कुमार पासी ने 21 अप्रैल 2012 को थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बहनोई विनोद पासी पुत्र रामसुमेर पासी मेरी बहन के साथ मेरे घर पर रहता था।
20 अप्रैल 2012 की शाम 5 बजे मेरी भतीजी को बिस्किट खिलाता हुआ हाईवे की तरफ ले गया। उसे भतीजी को ले जाते हुए गांव के अजय, श्यामलाल आदि तमाम लोगों ने देखा है। तलाशने पर 21 अप्रैल की सुबह उसकी भतीजी का शव पटना उपरहार गांव के किनारे जंगल में मिली है। आरोप है कि विनोद पासी ने उसकी भतीजी को ले जाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंका दिया। मामले में एक जून 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। लोक अभियोजक सविता पाठक, मनोज पांडेय तथा आरोपितों की ओर से पेश अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने 45 पृष्ठ के निर्णय में दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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