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डीसीडीएफ प्रकरण में तीन दुकानदारों को कोर्ट से राहत

Rampur News - सचिव ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी रिपोर्टनदारों ने ताले तोड़कर डीसीडीएफ की दुकानों से फर्नीचर व दस्तावेज आदि सामान चोरी कर लिया है। जबकि, दु

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरThu, 24 April 2025 04:16 AM
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डीसीडीएफ प्रकरण में तीन दुकानदारों को कोर्ट से राहत

जिला सहकारी विकास संघ (डीसीडीएफ) प्रकरण में तीन दुकानदारों को कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मालूम हो कि विकास भवन स्थित जिला सहकारी विकास संघ के सचिव सुशील कुमार शर्मा ने 25 मार्च को सिविल लाइंस कोतवाली में दुकानदार शाहिद रजा खां, मोहम्मद अली और जमील अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उनका आरोप था कि दुकानदारों ने ताले तोड़कर डीसीडीएफ की दुकानों से फर्नीचर व दस्तावेज आदि सामान चोरी कर लिया है। जबकि, दुकानदारों का कहना था कि वे डीसीडीएफ के 50 वर्ष पुराने किराएदार हैं और उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कोई भी सामान चोरी नहीं किया है, डीसीडीएफ ने फर्जी केस दर्ज कराया है। इस एफआईआर पर तीनों दुकानदारों ने अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी के माध्यम से जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दुकानदार शाहिद रजा खां, जमील अहमद और मोहम्मद अली की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

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