Lifelong Imprisonment for Two Convicts Under POCSO Act in Saharanpur Case न्यायालय : जीजा को उम्रकैद, साली को 30 साल की कैद, Saharanpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsSaharanpur NewsLifelong Imprisonment for Two Convicts Under POCSO Act in Saharanpur Case

न्यायालय : जीजा को उम्रकैद, साली को 30 साल की कैद

Saharanpur News - सहारनपुर में न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक महिला को 20 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 2019 में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरMon, 12 May 2025 11:22 PM
share Share
Follow Us on
न्यायालय : जीजा को उम्रकैद, साली को 30 साल की कैद

सहारनपुर। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इसी मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अधिवक्ता के मुताबिक वादी ने थाना नकुड़ पर तहरीर दी थी। इसमें बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ 10 मार्च 2019 को ननद की बेटी के यहां शादी में गई थी। शादी में ही विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू निवासी शुक्रताल अपनी पत्नी और साली मीनाक्षी के साथ आया हुआ था।

विक्रम रात 10 बजे खाना खाते हुए मेरी बेटी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। मीनाक्षी मेरी बेटी को शौच के बहाने समारोह से बाहर ले गई और फोन कर विक्की को बुला लिया। इसके बाद दोनों किशोरी को जबरदस्ती कार में बैठाकर में शुक्रताल ले गए। वहां विक्की ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को शादी समारोह में छोड़कर चले गए। पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच में जंधेड़ा गांव निवासी रिंकू उर्फ शंकर का नाम भी सामने आया। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-14 की अदालत में विचाराधीन था। दोषी विक्रम उर्फ विक्की और रिंकू को आजीवन कारावास और दोषी मीनाक्षी को 20 साल की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।