संभल हिंसा में पांच और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Sambhal News - संभल हिंसा मामले में अदालत ने गुरुवार को पांच और जमानत अर्जियां खारिज की हैं, जिससे कुल 160 जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में 85 आरोपियों को जेल भेजा है। पिछले वर्ष की हिंसा में...

संभल हिंसा मामले में गुरुवार को न्यायालय ने पांच और जमानत अर्जियां खारिज कर दी है। इस तरह अब तक 160 जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हैं। वहीं पुलिस संभल हिंसा मामले में 85 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। पिछले वर्ष संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान पथराव, तोड़फोड़ व फायरिंग की गई थी। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही काफी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी घायल हो गए थे। पुलिस ने 37 लोगों को नामजद करते हुए 3750 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें से अब तक करीब 85 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बड़ी संख्या में आरोपियों द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना दिए जा रहे हैं। जबकि कोर्ट लगातार जमानत अर्जियां खारिज कर रहा है। गुरुवार को थाना संभल के फरदीन की एक, मोहम्मद हैदर की दो तथा शाहद की दो जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी पांच जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इस तरह अब तक कोर्ट 160 जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। एडीजीसी हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि गुरूवार को पांच जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सभी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई।
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