Court Denies Bail for Minor Student Rape Accused in Santkabir Nagar अवयस्क छात्रा संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsSantkabir-nagar NewsCourt Denies Bail for Minor Student Rape Accused in Santkabir Nagar

अवयस्क छात्रा संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 23 May 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
अवयस्क छात्रा संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी अक्षय पर वादिनी की अवयस्क नतिनी का अपहरण कर दिल्ली ले जा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। आरोपी अक्षय पुत्र राम जनम बेलहर खुर्द थाना बेलहरकला का रहने वाला है। प्रकरण में पीड़िता की मां व नानी ने अपनी पुत्री व नतिनी के अपहरण का अभियोग मुकेश के विरुद्ध पंजीकृत कराया था।

27 जून 2024 को दिए प्रार्थना पत्र में उसका कथन था कि वह मजदूर महिला है। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद के ग्लास फैक्ट्री में काम करती है। वहीं काम करने वाला मुकेश दिनांक 23 जून 2023 को उसकी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री व 14 वर्षीय अवयस्क नतिनी का बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकेश के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान अक्षय का नाम प्रकाश में आया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीड़िता की उम्र 14 वर्ष 7 माह 20 दिन है। आरोपी उसे दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी अक्षय का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।