20 साल बाद मिली जानलेवा हमले के आरोपितों को दस साल कैद की सजा
अरवल, निज प्रतिनिधि।अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि गोईनद निवासी सूचक अवध बिहारी पाठक ने मेहंदिया थाना कांड संख्या 82/ 1995 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 12 अगस्त 1995 को अपने भाई के...

अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन मिश्र की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोपित मेहंदिया थाना क्षेत्र के गौईंद निवासी रामदीप रजवार, राम ध्यान रजवार, बूटाई रजवार, छोटन रजवार, देववली रजवार को दस दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि गोईनद निवासी सूचक अवध बिहारी पाठक ने मेहंदिया थाना कांड संख्या 82/ 1995 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 12 अगस्त 1995 को अपने भाई के साथ अपने खेत पर जाकर पानी बांधने लगा। तभी उपरोक्त अभियुक्त गण पसूली, पिस्तौल, गड़ासा, भाला, लाठी लेकर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिए तथा पिस्तौल से फायर किया, लेकिन बाल बाल बच गए।
न्यायालय ने सभी पक्ष की सुनवाई पश्चात अभियुक्त रामदीप रजवार, रामध्यान रजवार, बुटाई रजवार, छोटन रजवार, देवबली रजवार को भादवि की धारा 147 एवं 307 के अंतर्गत दोषी पाया तथा रामदीप रजवार एवं राम ध्यान रजवार को धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी दोषी पाया। वाद का संचालन अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने किया।
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