अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में एक आरोपी इन्द्रेश का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी पर 16 वर्षीय अवयस्क लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी इन्द्रेश पर वादी की 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण जिले के महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता के भाई ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष है। आरोपी इन्द्रेश पुत्र राम स्वारथ अनुसूचित जाति का है तथा राजगीर का काम करता है। 11 जनवरी 2025 को शाम को आरोपी उसकी बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जानकारी होने पर 7 फरवरी को आरोपी के घर पूछने गया तो वह घर से गायब था और उसके घर वाले कुछ भी बता नहीं रहे थे। बहन अपने साथ नकद रुपया और जेवरात भी ले गई है। विवेचना के दौरान दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी की गई। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर मुम्बई ले गया था और शारीरिक संबंध बनाया है। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी इन्द्रेश का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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