हेलमेट से सिर पर प्राणघातक हमला करने के दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में दो आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोप है कि सत्यम और उसके साथियों ने पेट्रोल पम्प के सेल्समैन पर हेलमेट से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने बलवा और हत्या के...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में हेलमेट से सिर पर प्राणघातक हमला करने के दो आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी सत्यम पर अपने भाई शिवम व अभय समेत दस अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पेट्रोल पम्प के सेल्समैन को जान से मारने की नीयत से हेलमेट से मार कर घायल करने का आरोप लगाया गया है। घटना कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के देवरिया गंगा पेट्रोल पम्प की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में सत्येंद्र यादव पुत्र राम सुरेमन यादव ग्राम भरतपुरवा थाना धनघटा ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि वह बाबा तामेश्वर नाथ फिलिंग सेंटर देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सेल्समैन का कार्य करता है। दिनांक 27 फरवरी 2025 को समय लगभग साढ़े बारह बजे दिन में सत्यम पुत्र लाल जी निवासी तामा खास कोतवाली खलीलाबाद अपने भाई शिवम व करीब 10 अज्ञात दोस्तों के साथ पेट्रोल पम्प पर आए। उस समय वह मशीन पर तेल नापने का कार्य कर रहा था। अचानक इन आरोपियों का आक्रामक तेवर देखकर अपनी जान बचाने की नीयत से भाग कर आफिस में घुस गया। सत्यम अपने दोस्तों के साथ आफिस में घुसकर मारने पीटने लगे। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हेलमेट से उसके सिर पर प्राण घातक हमला किया। जिससे उसे गंभीर चोट आ गई। सत्यम और उसके दोस्त जान से मारने व लूट करने की नीयत से ही आए थे। पुलिस ने बलवा व हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तामा खास निवासी अभय एवं अन्य की संलिप्तता उजागर की। आरोपी सत्यम एवं अभय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी सत्यम एवं अभय के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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