Ten Convicts Sentenced in Various Cases Including Extortion and Reckless Driving न्यायालयों ने दस दोषियों को सुनाई सजा, Shamli Hindi News - Hindustan
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न्यायालयों ने दस दोषियों को सुनाई सजा

Shamli News - विभिन्न न्यायालयों ने रंगदारी मांगने सहित अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में झिंझाना थाने पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीFri, 11 April 2025 02:04 AM
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न्यायालयों ने दस दोषियों को सुनाई सजा

विभिन्न न्यायालयों ने रंगदारी मांगने सहित अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में झिंझाना थाने पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में झिंझाना थाने पर हरमेश कुमार निवासी नानू वाला थाना नालागढ़ जनपद सोलन हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने और घायल की मौत होने के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2009 में झिंझाना थाने पर संजीव निवासी कस्बा ऊन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सिविल जज जूनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2016 में शामली कोतवाली पर सनव्वर निवासी निरपडा थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध रंगदारी मांगने और साजिश रचने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2006 में कैराना कोतवाली पर विकास निवासी मोहल्ला बड़ी माता थाना शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर अलीजान निवासी गथीराम कॉलोनी थानाभवन के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आठवें मामले में 2012 में थाना गढीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नौवें मामले में 2011 में थाना झिंझाना पर अरशद निवासी गांव गढ़ीअब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सिविल जज जूनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दसवें मामले में 2006 में थाना झिंझाना पर गुलजार सिंह निवासी डेरा जैनपुर मुजफ्फरनगर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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