तीन हत्यारोपियों को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Siddhart-nagar News - तीन हत्यारोपियों को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तीन हत्यारोपियों को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तीन हत्यारोपियों को जज ने सुनाई आजीवन काराव

सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी पर 37 हजार दो अन्य पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महेश यादव पुत्र रामरुप यादव, रामरुप यादव व रामस्वरुप यादव उर्फ गोगई पुत्र धारीलाल यादव निवासी गौहनियाराज थाना डुमरियागंज के खिलाफ 2019 में धारा 147,148,149,302,504,506 व 4/25 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। साक्ष्यों व गवाहों के बयानात के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महेश यादव पर 37 हजार जबकि रामरुप यादव व रामस्वरुप यादव पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवीअपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।
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