नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
Sonbhadra News - सोनभद्र में एक अदालत ने आठ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अखिलेश भारती को 20 वर्ष की कठोर कैद और 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 1 सितंबर 2024 को सामने आया था, जब...

सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सात माह पूर्व आठ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को सजा सुनाई। सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अखिलेश भारती को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 51 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दो सितंबर 2024 को दुद्धी थाने में तहरीर दी थी। जिसमें अवगत कराया था कि उसकी आठ वर्षीय नाबालिक बेटी एक सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे महुआ के पेड़ के नीचे एक लड़के के साथ खेल रही थी। जहां पर अखिलेश भारती, निवासी दिघुल, थाना दुद्धी आ गया और लड़के को भगा दिया। उसकी नाबालिग बेटी का हाथ पकड़कर अपने चाचा के घर ले गया और जबरन बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वह रोती चिल्लाती रही, लेकिन वह नहीं माना। बेटी ने बताया कि कहीं सूचना देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया था। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, नौ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अखिलेश भारती को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 51 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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