SP leader Azam Khan Big relief bail granted in three cases सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, तीन मुकदमों में जमानत मंजूर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, तीन मुकदमों में जमानत मंजूर

  • सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान पर दर्ज तीन अलग -अलग मामलों में जमानत मंजूर कर लिया है।

Deep Pandey रामपुर। वरिष्ठ संवाददाताFri, 18 April 2025 07:09 AM
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सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, तीन मुकदमों में जमानत मंजूर

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में दाखिल जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इन मामलों में शत्रु संपत्ति और हेट स्पीच से जुड़े दो केस शामिल हैं। वहीं गवाह को धमकाने के मामले में उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

मालूम हो कि सपा नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति प्रकरण में रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। इसी तरह अमर्यादित बयानबाजी, महिलाओं के प्रति अभद्र बयान पर केस दर्ज था। इस मामले भी आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों की बहस के साथ ही जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट अपना निर्णय सुना दिया।

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सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में शत्रु संपत्ति और हेट स्पीच के दो मुकदमों यानी कुल तीन मुकदमों में आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। 50-50 हजार के निजी मुचलके और दो जमानती दाखिल करने होंगे। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि गवाह को धमकाने के मामले में आजम खां की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।