गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में दोषी पर चार हजार जुर्माना
Unnao News - गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में दोषी पर चार हजार जुर्मानागुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में दोषी पर चार हजार जुर्मानागुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में दोषी

उन्नाव,संवाददाता। न्यायाधीश ने गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम से जुड़े मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है। असोहा थाना पुलिस ने 21 अगस्त 2017 को क्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी विकास पर गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक शाश्वत राम पांडेय ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 24 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ शाश्वत राम पांडेय व पल्लवी भारती की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी विकास को चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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