फर्जी दस्तावेजों से शराब तस्करी में दो को तीन साल कैद
द्वाराहाट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शराब तस्करी करने के मामले में दो तस्करों को तीन साल की सश्रम कारावास और 10,050 रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह मामला जुलाई 2020 का है, जब पुलिस ने एक पिकअप को...

द्वाराहाट। फर्जी दस्तावेजों से शराब तस्करी करने के मामले में न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट राजेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया है। दो तस्करों को विभिन्न धाराओं में तीन साल सश्रम कारावास और 10,050 रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्या ने बताया कि मामला जुलाई 2020 का है। पुलिस चौखुटिया-मासी मार्ग पर चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान एक पिकअप को रोकने का इशारा किया। इस पर गोविंद सिंह बिष्ट ऊर्फ बल्लू मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर वाहन में चालक व दूसरा अभियुक्त जय चंद्र पाण्डे निवासी बैलपड़ाव लालकुआं मिले। जय चंद्र ने बताया कि वाहन में शराब है।
जिसे वह अल्मोड़ा एफएलटू से लेकर आए हैं। दस्तावेजों की जांच गई तो वह फर्जी निकले। वाहन में अलग-अलग ब्रांड की कुल 149 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुईं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। 19 मई को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों को धारा 420 में एक साल सश्रम कैद व 250 रुपये जुर्माना, धारा 467 में तीन साल सश्रम कैद व 2000 जुर्माना, धारा 468 मे एक साल कैद व 500 रुपये जुर्माना, धारा 471 में तीन साल सश्रम कैद व दो हजार जुर्माना, धारा 269 में एक माह कैद और 100 रुपये जुर्माना, धारा 270 में तीन माह कैद व 200 रुपये जुर्माना और आबाकरी एक्ट में एक साल कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश दिए हैं कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कुल 10050 रुपये जुर्माना भुगतना होगा।
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