Court Convicts Accused in Check Bounce Case Fine of 4 1 Lakhs Imposed चेक बाउंस के मामले में चार लाख, दस हजार का अर्थदंड लगाया, Bageshwar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttarakhand NewsBageshwar NewsCourt Convicts Accused in Check Bounce Case Fine of 4 1 Lakhs Imposed

चेक बाउंस के मामले में चार लाख, दस हजार का अर्थदंड लगाया

बागेश्वर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में पंकज चौहान को दोषी ठहराया। उसे चार लाख, दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया, जिसमें चार लाख पीड़ित को और दस हजार राज्य सरकार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागेश्वरSat, 12 April 2025 11:54 AM
share Share
Follow Us on
चेक बाउंस के मामले में चार लाख, दस हजार का अर्थदंड लगाया

बागेश्वर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए चार लाख, दस हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें से चार लाख की राशि बतौर प्रतिकार पीड़ित तथा दस हजार राज्य सराकर के खाते में डालने के निर्देश दिए हैं। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद भट्ट ने बताया कि पंकज चौहान पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी गडेरा ने प्रताप सिंह शाही पुत्र जैत सिंह निवासी असों से सोप स्टोन व्यापार के लिए 25 लाख रुपये लिए। कारोबार नहीं चलने के कारण धनराशि वापस के एवज में एक नवंबर 2023 को चार-चार लाख के दो चेक तथा शेष धनराशि का एक और चेक स्टेट बैंक खाता संख्या 403034411540 का दिया। दोनेां चेकों को उन्होंने भुगतान के लिए उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अपने खाते में डाला, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना उन्होंने चेक धारक को दे दी। इसके बाद चेक की छह महीने की मियाद भी पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण दी। दोगुनी धनराशि फरियादी को देने की मांग की गई। धनराशि मांगने पर अब वह धमकाने लगा। इसके बाद मामला न्यायालय में चला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा ने पत्रवालियों का अवलोकन करने तथा गवाहों को सुनने के बाद पंकज सिंह को धारा 138 के अधिनियम 1881 में दोषसिद्ध करते हुए चार लाख, दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।