Harsh Sentences for Drug Traffickers 8 and 9 Years Imprisonment in 6-Year-Old Case चरस तस्करी के दो आरोपियों को आठ एवं नौ साल कैद की सजा, Champawat Hindi News - Hindustan
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चरस तस्करी के दो आरोपियों को आठ एवं नौ साल कैद की सजा

-विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई कठोर कारावास की सजाचरस तस्करी के दो आरोपियों को आठ एवं नौ साल कैद की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, चम्पावतSun, 13 April 2025 05:11 PM
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चरस तस्करी के दो आरोपियों को आठ एवं नौ साल कैद की सजा

-विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई कठोर कारावास की सजा -छह वर्ष पुराने मामले में आरोपियों को सुनाई गई सजा

चम्पावत, संवाददाता। जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के छह वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आठ एवं नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।

जानकारी के अनुसार टनकपुर थाना पुलिस ने अप्रैल 2019 में ककराली गेट पर कार सवार यात्रियों की चेकिंग के दौरान टनकपुर के छीनीगोठ निवासी गोपाल राम से 900 ग्राम एवं इस्लाम नगर खटीमा निवासी अहमद उमर से 810 ग्राम चरस बरामद की थी। टैक्सी वाहन को खुद गोपाल राम चला रहा था। टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए छह गवाह एवं 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया। गोपाल राम को नौ वर्ष एवं अहमद उमर को आठ वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। गोपाल पूर्व में दो वर्ष एवं उमर चार माह जेल में रहा है। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी एवं तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

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